Thursday, April 18, 2024
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मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर नहीं होगा बूथ, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आयोग का आदेश जारी

पंचायत चुनाव में वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए जाएंगे। निजी भवनों या परिसरों में भी मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि कोई भी मतदान केंद्र थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों में नहीं होगा। किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए दो किमी से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। एक ग्राम पंचायत में दो से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। पूर्व की हिंसा से संबंधित घटनाओं और वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान से रोके जाने के आधार पर यथासंभव उनके आवासीय क्षेत्र में ही मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। भवन उपलब्ध नहीं रहने पर चलंत मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

सूची प्रकाशित होने से 14 दिनों के अंदर दे सकेंगे लिखित सुझाव-अापत्ति
आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा कि मतदान केंद्राें की सूची के अंतिम प्रकाशन के पहले इस पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। मतदान केंद्राें की सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में एवं प्रखंड कार्यालय में तथा जिला परिषद के मामले में संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल दंडाधिकारी कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी। सूची को लेकर कोई आपत्ति होने पर सूची प्रकाशित किए जाने की तिथि से 14 दिनों के अंदर जिला दंडाधिकारी लिखित सुझाव-आपत्ति दी जा सकेगी।

हर मतदान केंद्र के लिए सामान्यत: 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल का स्थान रहना चाहिए
आयोग ने कहा है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी, अर्द्ध सरकारी, सार्वजनिक भवन उपलब्ध रहने की स्थिति में अपने प्रादेशिक क्षेत्र में ही मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। हर मतदान केंद्र के लिए सामान्यत: 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल का स्थान रहना चाहिए। आयोग ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयोग के अनुमोदन से मतदान केंद्राें का चयन किया जाएगा। शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है कि आयोग द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुरूप अर्हता रखने वाले भवनों, स्थलों में मतदान केंद्राें की स्थापना की जाए।

मतदाता सूची की माॅनिटरिंग के अाॅब्जर्वर नियुक्त
आयोग ने कहा कि मतदाता सूची की मॉनिटरिंग के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा जिलों में पूर्व से आॅब्जर्वर की नियुक्ति की गई है, उन्हीं आब्जर्वरों से मतदान केन्द्रों की स्थापना से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण भी कराया जाए। 2016 में आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केंद्र के भवन स्थान का भौतिक सत्यापन 20 से 27 जनवरी तक कराना है।

Souce : daily Bihar

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